Paytm Latest News : पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ RBI की बड़ी कार्रवाई, क्या Paytm Payment Bank हमेशा के लिए बंद हो जायेगा ?

Paytm Latest News : पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ RBI की बड़ी कार्रवाई, क्या Paytm Payment Bank हमेशा के लिए बंद हो जायेगा ?


 
 
 
 
 
 
भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई ‘लगातार गैर-अनुपालन’ के कारण की गई है।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांता दास ने गुरुवार को कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ RBI की बड़ी कार्रवाई फिनटेक फर्म के ‘लगातार गैर-अनुपालन’ के कारण लिया गया था।

 
 
RBI VS PAYTM :  आरबीआई (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के संबोधन के बाद विस्तार से बताया कि हम प्रत्येक बैंकिंग इकाई को अनुपालन के लिए पर्याप्त समय देते हैं, और कभी-कभी बैंकिंग इकाइयों को अनुपालन के लिए पर्याप्त समय से भी अधिक समय देते हैं। यदि वे अनुपालन करेंगे, तो हमारे जैसे नियामक को कार्रवाई क्यों करनी पड़ेगी।
 
उन्होंने ये भी कहा कि यह लगातार गैर-अनुपालन के लिए एक विनियमित इकाई पर एक पर्यवेक्षी कार्रवाई है। वही डिप्टी गवर्नर “स्वामीनाथन जे” ने कहा, केंद्रीय बैंक आगे बढ़ने के लिए उचित कदम उठाएगा।
 
 
आरबीआई (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, कि अब “आरबीआई (RBI ) पेटीएम पर कार्रवाई के बाद जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए अगले सप्ताह FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) का एक सेट जारी करेगा।”
 
पिछले हफ्ते, केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से नकद जमा राशि स्वीका करने से रोक दिया था। “इसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, FASTags, NCMC कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या Top-Up की अनुमति नहीं दी जाएगी।” वहीं 29 फरवरी 2024 से किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी निकला जा सकता है।

आरबीआई ने कहा कि, “बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने ग्राहकों द्वारा अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग सभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहक उनके खाते में उपलब्ध शेष बिना किसी प्रतिबंध के निकाल या उपयोग कर सकतें हैं।

 

मिली हुई जानकारी में मुताबिक पेटीएम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय शेखर शर्मा ने भुगतान गेटवे के लिए आरबीआई (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों से मुलाकात की थी।

 

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लेकिन आरबीआई ने भुगतान गेटवे की रियायते देने से साफ़ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि पेटीएम कंपनी को डिजिटल भुगतान सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए 29 फरवरी के बाद खातों को तीसरे पक्ष के बैंकों में स्थानांतरित करना होगा।

 

एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को आरबीआई की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उनकी कंपनी पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई एक नियामक प्रक्रिया है और सरकार इसमें कंपनी की मदद नहीं कर सकती है।

 
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