आरबीआई ने कहा कि, “बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने ग्राहकों द्वारा अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग सभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहक उनके खाते में उपलब्ध शेष बिना किसी प्रतिबंध के निकाल या उपयोग कर सकतें हैं।
मिली हुई जानकारी में मुताबिक पेटीएम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय शेखर शर्मा ने भुगतान गेटवे के लिए आरबीआई (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों से मुलाकात की थी।
लेकिन आरबीआई ने भुगतान गेटवे की रियायते देने से साफ़ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि पेटीएम कंपनी को डिजिटल भुगतान सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए 29 फरवरी के बाद खातों को तीसरे पक्ष के बैंकों में स्थानांतरित करना होगा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को आरबीआई की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उनकी कंपनी पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई एक नियामक प्रक्रिया है और सरकार इसमें कंपनी की मदद नहीं कर सकती है।
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