SBI Penalty 2021 : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। इस बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है , इस पर RBI के द्वारा यह कहा गया है कि बैंक पर यह जुर्माना बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट (Banking Regulation Act) के तहत बने कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। आइये जानतें है पूरी खबर क्या है।
State Bank of India Penalty News : जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (भारतीय स्टेट बैंक) हमारे देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंकों में से एक है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (भारतीय रिजर्व बैंक) के द्वारा इस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और यह जुर्माना रेग्युलेशन एक्ट के तहत बने कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है इसका बैंक के ग्राहकों के साथ या बैंक से लेनदेन की वैधता से कोई लेना देना नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (भारतीय रिजर्व बैंक) ने अपने बयान में साफ-साफ कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (भारतीय स्टेट बैंक) पर यह जुर्माना नियमकीय प्रतिबद्धताओं को पूरा ना करने के कारण लगाया गया है। इससे बैंक के ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। इससे ग्राहकों के लेन-देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
किन कारणों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(SBI) पर लगा 1 करोड़ का जुर्माना
मिली जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष (31 मार्च 2018 से लेकर 31 मार्च 2019) की अवधि के लिए बैंक की वित्तीय स्थिति का सुपरवाइजरी मूल्यांकन करने के लिए वैधानिक तरीके से जांच की थी तथा इससे जुड़ी जोखिम का आकलन रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की थी। जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक को पता चला कि भारतीय स्टेट बैंक ने उससे लोन लेने वाली सभी कंपनियों के शेयर गिरवी के तौर पर रखे हैं, और यह रकम उन सारी कंपनियों की कुल पूँजी के 30% से भी अधिक है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से स्पष्टीकरण की मांग की गई, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया जिससे नाराज होकर भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी धारा के तहत लगाया जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा-19 की उप धारा (2) का उल्लंघन करने के लिए लगाया है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक(RBI) ने स्टेट बैंक(SBI) पर यह जुर्माना बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 47 A (1) (c ) और धारा 46 (4) (i) और 51(1) के तहत लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास इन सब धाराओं को लगाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अगर कोई भी बैंक चाहे वह कोई निजी बैंक हो या कोई सरकारी बैंक हो अगर इन सब धाराओं का उल्लंघन करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक उसके ऊपर इन सब धाराओं के तहत जुर्माना लगा सकता है।
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